यदि आपने शादी के लिए किसी मैरिज होम या धर्मशाला को बुक कराया है तो इस बात को कन्फर्म कर लें कि कहीं वह बिना नियम..

यदि आपने शादी के लिए किसी मैरिज होम या धर्मशाला को बुक कराया है तो इस बात को कन्फर्म कर लें कि कहीं वह बिना नियम कायदों के तो नहीं चल रहा। हाईकोर्ट में जनहित याचिका के आदेश के बाद नगर निगम व प्रदूषण विभाग ने एनओसी के बिना आवासीय क्षेत्र में संचालित तीन मैरिज होमों को बंद करा दिया। अब पीड़ित मैरिज होम संचालकों ने हाईकोर्ट को शहर में संचालित अन्य 93 मैरिज होमों की सूची सौंपी है और कहा है कि शहर के किसी भी मैरिज होम पर एनओसी नहीं है तो फिर प्रदूषण नियंत्रण विभाग व नगर निगम ने हमारे ही खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई क्यों की? इस पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदूषण विभाग ने बताया कि विभाग जांच के बाद अभी तक 24 मैरिज होमों को नोटिस दे चुका है, जबकि अन्य के विरुद्ध जांच के बाद नोटिस दिए जाएंगे। इसके लिए हाईकोर्ट से समय मांगा, जिस पर हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग को कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। नगर निगम को समस्त 93 मैरिज होम, धर्मशालाओं के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का 4 सप्ताह का समय दिया है। ऐसे में ऐन सावों के वक्त शहर के कई मैरिज होमों पर गाज गिर सकती है